रायगढ़, 25 जुलाई 2025:
कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के ट्रेलर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी पुरानी ट्रेलर पर लगाकर उसका संचालन कर रहा था। इस धोखाधड़ी का खुलासा ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर कोतरारोड़ पुलिस ने किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी नंदन झा पिता बृजकिशोर झा, उम्र 40 वर्ष, निवासी मदनपुर, बिजली ऑफिस के पास, खरसिया, ने 24 जुलाई को थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 D 5772 है, जिसे वह स्वयं चलाता है। उसने बताया कि उसके पड़ोसी अनुप कुमार तिवारी ने बिना उसकी अनुमति के उक्त ट्रेलर नंबर को अपनी पुरानी ट्रेलर पर अंकित कर लिया है और अवैधानिक रूप से उसका उपयोग कर रहा है।
शिकायत में यह भी कहा गया कि यदि इस फर्जी नंबर से कोई दुर्घटना या अपराध घटित होता, तो कार्रवाई ट्रेलर मालिक के विरुद्ध होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी अनुप कुमार तिवारी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 301/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) BNS में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की।
पूछताछ में आरोपी अनुप तिवारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया, ने अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसकी पुरानी ट्रेलर पर उसने पड़ोसी के ट्रेलर का नंबर लगाया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फर्जी नंबर से संचालित ट्रेलर (इंजन नंबर 8591803111K631XXXXX एवं चेसिस नंबर AT447212B3K30159) को जप्त कर लिया है। साथ ही आरटीओ को भी वाहन जप्ती की जानकारी दी गई है।
आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर कल शाम न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

