मामले का विवरण इस प्रकार है कि सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत निवासरत एक युवती के द्वारा दिनांक 30.12.2023 को पुलिस चौकी सीएसईबी जिला कोरबा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2021 में पीड़िता के घर में शादी कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात डेकोरेशन का काम करने वाले युवक सुनील कुमार साहू पिता राम कृपाल साहू निवासी पंप हाउस कॉलोनी जिला कोरबा के साथ हुई थी। तब से उक्त युवक के द्वारा पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा कर शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करते आ रहा था। जब पीड़िता द्वारा आरोपी युवक को शादी करने हेतु बोला गया तब शादी करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी सुनील कुमार साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 571/2023 धारा 376(2), (n),506 ipc क़ायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की कायमी के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के पर्यवेक्षण में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने थाना प्रभारी सिविल लाइन रामपुर निरीक्षक किरण गुप्ता व चौकी प्रभारी cseb उप निरीक्षक नवीन पटेल को निर्देश प्राप्त हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के परिपालन में चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवीन पटेल द्वारा अपने मातहत स्टाफ के दिनांक 30.12.2023 को वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने उपरांत मामले के आरोपी सुनील कुमार साहू पिता राम कृपाल साहू उम्र 27 वर्ष निवासी पंप हाउस साईं मंदिर के पीछे चौकी सीएसईबी जिला कोरबा को विधिवत प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं आरोपी का जेल वारंट बनने से जिला जेल कोरबा में दाखिल किया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवीन पटेल, आरक्षक देवनारायण कुर्रे, सूरज कुमार, मनोज यादव, पुष्पा प्रधान की सराहनीय भूमिका रही है